होमगार्ड के अवैतनिक अधिकारियों से केवल लिया जाएगा सुपरविजन का कार्य
होमगार्ड्स के कमांडेंट जनरल ने आदेश जारी कर कड़ाई से पालन के दिए हैं निर्देश

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Sk News Agency-UP
लखनऊ
शेषपाल सिंह
(विशेष संवाददाता)
न्यूज़ एजेंसी संवाद सूत्र——उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ से एक बड़ा और धमाकेदार आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक/कमांडेंट जनरल होमगार्ड (ध्रुव कांत ठाकुर) ने पत्र संख्या 668 /E-1624052, दिनांक 22 सितंबर 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है। कि मुख्यालय ने माना है कि प्रदेश के समस्त थानों ,यातायात, ड्यूटी के अलावा यूपी-112 में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ होमगार्ड्स के अवैतनिक अतिरिक्त अधिकारी जैसे कंपनी कमांडर , सहायक कंपनी कमांडर तथा प्लाटून कमांडर भी ड्यूटी पर तैनात किये जाते हैं।लेकिन देखा गया है कि इन स्थानों पर इन अतिरिक्त अधिकारियों के साथ होमगार्डस स्वयंसेवकों जैसा व्यवहार किया जाता है।
जबकि वे अतिरिक्त अधिकारी हैं! कतिपय थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों द्वारा थानों पर नियोजित होमगार्ड स्वयंसेवक की भांति अतिरिक्त अधिकारियों की ड्यूटी रात्रि गस्त/पिकेट ड्यूटी , बैंक ड्यूटी, डाक ड्यूटी तथाअधिकारियों के आवास की सुरक्षा ड्यूटी के अलावा चौकियों पर लगा दी जाती है।जबकि विभिन्न ड्यूटी स्थलों पर तैनात अतिरिक्त अधिकारियों का कार्य पर्यवेक्षण के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी पर तैनाती, ड्यूटी मास्टर रौल नियमानुसार तैयार कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने में सहयोग करना, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का टर्न-आउट तथा अनुशासन पर ध्यान देना, ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यालय में रिपोर्ट करना तथा वैतनिक कार्मिकों के साथ मिलकर विविध शासकीय कार्यों को सम्पादित करना होता है।
आपको बताते चलें कि थानों में विभाग के अवैतनिक अधिकारियों से सुपरविजन का कार्य न लिए जाने के लिए अक्सर नौकझोंक होती रहती है। मगर थानों में इसका पालन नहीं होता है। कमांडेंट जनरल ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ थाना-प्रभारियों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि थानों, यातायात ड्यूटी एवं यूपी-112 में तैनात होमगार्ड के अतिरिक्त अधिकारियों से उपरोक्तानुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों के पर्यवेक्षण का कार्य कराना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि आदेश की एक-एक प्रति समस्त डिप्टी कमांडेंट जनरल, मण्डलीय कमांडेंट और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स को भी भेजी गई है।
*एसके न्यूज़ एजेंसी का विश्लेषण इस आदेश के बाद अब थानों में होमगार्ड अफसरों से सिपाही जैसी ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी, उन्हें सिर्फ सुपरविजन का काम करना होगा। होमगार्ड जवानों के हित में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि जब से कमांडेंट जनरल ध्रुवकांत ठाकुर ने विभाग में कार्यभार संभाला है तब से विभाग की दशा और दिशा सुधारने के लिए दिन -रात एक कर दिया है।




