जानें संसद सदस्यों के वेतन वेतन, भत्ते और पेंशन में कितनी हुई बढ़ोतरी
आयकर अधिनियम 1961 के निर्दिष्ट लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर बढ़ाया गया वेतन, भत्ते और पेंशन को

नयी दिल्ली
अलका राठौर विशेष संवाददाता ————–केंद्र सरकार ने संसद के (लोकसभा एवं राज्यसभा) के सदस्यों के वेतन ,भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की है।सरकार वर्तमान सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की है।संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को वेतन के रूप में अब तक 1लाख दे रही थी उसे बढ़ाकर 1लाख 24 हजार कर दिया गया है।इसके अलावा सांसदों के दैनिक भत्ता 2हजार से बढ़ाकर 2हजार पांच सौ रूपये कर दिया गया है।इसी तरह पूर्व सांसदों की पेंशन को 25हजार से बढ़कर 31हजार कर दिया गया है।इसके अलावा 5 वर्ष से अधिक समय की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2हजार से बढ़ाकर 2हजार पांच सौ रूपये कर दिया गया है।आपको बताते चलें कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते को 2018 में तय किया गया था।जब तय किया गया था तो मकसद यह था कि उनकी सैलरी और महंगाई तथा जीवन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो।सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया है।
सांसदों को यह मिलती हैं सुविधाएं
*संसद के सदस्यों को राजधानी में उनके कार्यकाल के लिए बिना किराए का एक घर मुफ्त में मिलता है।
*50000 यूनिट बिजली और 4000 किलो लीटर पानी फ्री मिलती है।
*उनको वर्ष में 24 डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर करने का मौका मिलता है।
*ट्रेन में यात्रा करने पर फर्स्ट क्लास के यात्रा टिकट की भी सुविधा मिलती है।
*लोकसभा सांसदों को डेढ़ लाख, और राज्यसभा सांसदों को पचास मुफ्त कॉल की भी सुविधा मिलती हैं।
*सरकारी गाड़ी ,रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा भी मिलती है।
*संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन भी मिलता है।
*सड़क मार्ग से यात्रा करने पर वह 16 रुपए प्रति किलो मीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता भी मिलता है।
*सांसदों को दिल्ली आवास पर ऑफिस एवं आम लोगों की आवा भगत के लिए 70 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं।
*सांसदों को प्रति माह 60 हजार रुपए अपने संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खर्च के लिए भी मिलते हैं।
*संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन 2 हजार रुपए भत्ता भी मिलता है।
- इसके अलावा मंत्रालयों की सलाहकार समितियों में आम जनता में से सदस्यों को नामित करने के अलावा अन्य अधिकार एवं सुविधाएं मिलती हैं
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