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BYJU’S पर लगा बच्चों के फोन नंबर खरीदकर अभिवावकों को धमकाने का आरोप :

भारत की सबसे बड़ी एड-टैक कंपनी BYJU’S पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( NCPCR) ने लगाए अत्यंत गंभीर आरोप।
आयोग का दावा है कि BYJU’S बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने उनका कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
आयोग ने पिछले हफ्ते जारी किए ग ए समन में BYJU’S के CEO को 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रुप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

BYJU’S पर क्या है आरोप ?

आयोग ने BYJU’S पर आरोप लगाए हैं कि उसकी सेल्स टीम टीम अपने कोर्सेज की हाई सेलिंग के लिए बच्चों के परिजनों के नंबर खरीदती है। इसके बाद परिजनों को लुभाने आॅफर दिए जाते हैं और उन्हें झांसे में लिया जाता है।
कंपनी के सेल्समैन बच्चों के माता-पिता को साजिशन बरगलाकर उनसे लोन समझौते करवा लेते हैं,जिससे उनकी खून-पसीने की कमाई दांव पर लग जाती है।
लोन समझौते के बाद कंपनी उन्हें उनका पैसा वापस नहीं करती है।

हम कंपनी के खिलाफ शुरु करेंगे कार्रवाई : NCPCR
पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को जारी एक बयान में NCPCR ने कहा कि उसके संज्ञान में है कि कैसे BYJU’S बच्चों और अभिवावकों के फोन नंबर खरीदती है।
उसने कहा कि कंपनी अभिवावकों का पीछा करती है और शुरुआती पढ़ाई करने वाले बच्चों को निशाना बना रही है।
NCPR आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा : ‘ BYJU’S के खिलाफ हम कार्रवाई शुरु करेंगे और ज़रुरी समझा तो इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रेषित करेंगे।

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BYJU’S के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा :

आयोग ने कहा कि BYJU’S को अपने एड-टेक प्लेटफाॅर्म पर बच्चों के माता-पिता से बहुत शिकायतें मिल रहु हैं,लेकिन वह इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में बच्चों के हितार्थ से जुड़े मामले को आयोग ने अपने संज्ञान में लिया है।
CPCR अधिनियम ,2005 की धारा 14 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहथ आयोग को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे में आयोग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है।

23 दिसंबर को CEO अनुपस्थित रहे तो होगी कार्रवाई : NCPCR

NCPCR ने BYJU’S कंपनी के CEO को समन भेजतै हुए कथित आरोपों को लेकर उन्हें 23 दिसंबल को आयोग के समक्ष होने को कहा है।
आयोग के मुताबिक अगर बायजू रवींद्रन गैरहाजिर रहे और गैरहाजिरी का कोई समुचित ठोस वज़ह उन्होंने आयोग के समक्ष नहीं रखा तोउन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
आयोग ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 10 और 12 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

BYJU’D दरअसल एक मल्टीनेशनल एड-टेक कंपनी है। इसका हेडक्वाटर बेंगलुर में है। साल 2011 में रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इसकी नींव रखी थी। इस कंपनी में 11.5 लाख से अधिक स्टूडेंट रजिस्टर्डहैंऔर मार्च में इसकी कुल वैल्यू 1822 अरब रुपए के करीब थी।

कुलदीप मिश्र
राज्य ब्यूरो प्रमुख
उत्तर प्रदेश

Sk News Agency

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