उत्तरप्रदेशउत्तराखंडब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यलखनऊ

समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान।

भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां को सुनाई 3 वर्ष की सजा ₹25000 का लगाया जुर्माना।

Loading

जनपद रामपुर

समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, उसके वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक मोहम्मद आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा और ₹25000 का जुर्माना लगाया है। उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है।

यह था पूरा मामला

IMG_20240815_220449

आपको बताते चलें कि समाज पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनपद की मिलक विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए एक हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण)दिया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ-साथ तत्कालीन जिलाधिकारी को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज कराई थी।और उसी पर रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 वर्ष बाद 27 अक्टूबर 2022 को 4:00 बजे कस्टडी में खड़े आजम खां को दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा और ₹25000 का जुर्माना लगाया।आपको बताते चलें कि कोर्ट में आजम खान के वकील ने इस बात की पुरजोर कोशिश की, कि सजा कम से कम हो। मगर  अभियोजन पक्ष की ओर से कोशिशें रही कि सजा लंबी हो।

तो आजम खां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ चुनौती।

आपको बताते चलें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने तो सजा का ऐलान कर दिया है? मगर  आजम खां चहें तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दे सकते हैं। और यह कोर्ट के जज के विवेक के ऊपर होगा  कि वह इस मामले को सुनते है या खारिज कर देते हैं।

पहले भी विधायक की जा चुकी है सदस्यता।

आपको बताते चलें कि इसी तरह एमपी एमएलए कोर्ट ने अयोध्या के गोसाईगंज के भाजपा विधायक खब्बू तिवारी को भी 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाई थी। और उनकी भी सदस्यता रद्द हो चुकी है।

 

 

 

 

Sk News Agency

[democracy id="1"]

Related Articles

Back to top button