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लखीमपुर खीरी के एसडीएम को अलीगढ़ की एडीजे-5 कोर्ट ने लिया कस्टडी में।

कोर्ट में माफीनामा लिखित में देने पर छोड़ा गया।

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जनपद –अलीगढ

लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील के उपजिलाधिकारी विनीत कुमार उपाध्याय को बुधवार को अलीगढ़ की एडीजे-5 कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग न करना भारी पड़ गया।जज ने उनको कस्टडी में ले लिया। और उसके बाद एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को लिखित में माफीनामा देना पड़ा तब जाकर उनको छोड़ा गया।आपको बताते चलें कि जनपद अलीगढ़ में अपनी तैनाती  (एसीएम प्रथम) के पद पर रहते हुए विनीत कुमार उपाध्याय ने देहली गेट थाना क्षेत्र में 9 मई 2018 को दहेज के लिए कविता नाम की महिला की गला काटकर हत्या के एक प्रकरण में मृतका के शव का पंचायत नामा भरा था।यह मामला अब एडीजे-5 की कोर्ट में गवाही की स्टेज पहुंच गया है।उप जिलाधिकारी को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कुछ दिनों पूर्व उनको कुर्की नोटिस जारी हुआ। इस पर बुधवार को नियत तिथि पर कोर्ट में पेश हुए।ईडीजीसी के एम चोरी के अनुसार उनकी पंचायत नामे को लेकर गवाही होनी थी। उपजिलाधिकारी पहले गवाही देने में आनाकानी करने लगे।क्योंकि उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया था।इस कारण उनको कस्टडी में ले लिया गया ।और बाद में उन्होंने लिखित में माफीनामा दिया और लिखित में गवाही दी, और छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें कस्टडी से मुक्त किया।

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अदालत को इसलिए कस्टडी में लेना पड़ा

अलीगढ़ में एसीएम प्रथम रहते पंचायत नामे को लेकर गवाही देने से की थी आनाकानी।

एडीजे-5कोर्ट ने एसडीएम के खिलाफ  कुर्की नोटिस जारी किया था।

कुर्की नोटिस जारी होने के बाद कोर्ट में को पेश हुए थे एसडीएम।

लिखित में माफी मांगी, और आगे से गलती ना करने की और आदत में सुधार करने का वायदा किया तब जाकर मिली राहत।

 

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