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पत्रकार की सुरक्षा हटाना जिलाधिकारी को पड़ा महंगा।

सुरक्षा हटाने के मामले में जिला अधिकारी बस्ती को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस।

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जनपद प्रयागराज

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पत्रकार मोहम्मद कासिम की सुरक्षा हटाना जनपद बस्ती की जिलाधिकारी को महंगा पड़ गया। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने जिलाधकारी बस्ती को अवमानना का नोटिस जारी किया है।आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मोहम्मद कासिम द्वारा बस्ती में अवैध खनन की खबर चलाई गई थी । जिसके बाद पत्रकार को धमकी दी गई थी।और उनका पीछा भी किया जाने लगा था। जिसके बाद याची ने अभियोग भी पंजीकृत करवाया था।साथ ही सुरक्षा के लिए याची ने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी।कुछ दिनों के बाद जिला प्रशासन द्वारा दी गई सुरक्षा को हटा लिया गया। तो पत्रकार मोहम्मद कासिम के द्वारा पुनः हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। रिट कोर्ट ने मामले को जिला सुरक्षा समिति को संदर्भित करते हुए 3 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया था।लेकिन न्यायालय द्वारा निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी न तो सुरक्षा मुहैया करवाई गई और ना ही कोई निर्णय लिया गया।जिसके बाद याची ने अवमानना प्रार्थना पत्र दाखिल किया। याचिका की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने बस्ती के जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को नोटिस जारी कर दिया।साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश यह भी दिया है कि 17 अगस्त तक रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए अगली सुनवाई पर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर करें ।अन्यथा कोर्ट अवमानना कार्रवाई शुरू कर देगी।यह आदेश प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश  क्षितिज शैलेंद्र ने जारी किया है। और वही इस बाद की सुनवाई भी कर रहे हैं।मोहम्मद कासिम की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी के माध्यम से यह याचिका दायर की गई थी।आपको बताते चलें कि यही स्थिति उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में है ।जो पत्रकार ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करता है ।तो उसको धमकियां दी जाती हैं और कई पत्रकारों की तो जाने भी जा चुके हैं।

रिपोर्ट-मीडिया रिपोर्ट के आधार पर

 

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