उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नए नियम,दिन में 35 तो रात में 25 सवारी से कम होने पर नहीं चलेगी बस।
ज्यादा नुकसान होने की वजह से प्रबंध निदेशक ने किया निर्देश जारी।
Sk News Agency-UP
व्यूरो डेस्क —-लखनऊ —–उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक ने अधिक नुकसान होने के कारण विभाग को निर्देश जारी किया है कि अब कोई भी बस दिन में 35 सवारी तो रात में 25 सवारी से कम होने पर बस का संचालन नहीं किया जाएगा।निगम के प्रबंध निदेशक की आदेश पर परिवहन निगम की अपार प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।और इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया गया है कि ऐसा निर्देश घाटे से बचने के लिए दिया गया है।और आदेश में यह भी लिखा गया है कि सितंबर माह में सवारी की संख्या कम होती है।सितंबर के अंत में नवरात्र और श्राद्ध के पर्व की वजह से यात्री कम हो जाते हैं, ऐसे में लोड फैक्टर का ध्यान रखा जाए।अपार प्रबंध निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश में रोडवेज को रोजाना 20 करोड रूपए का राजस्व प्राप्त करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जबकि इसके सापेक्ष में रोडवेज इससे काफी पीछे चल रही है।इसे देखते हुए 55 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर होने पर रात्रि कालीन सेवाएं संचालित न करने की सख्त हिदायत दी गई है।और यह भी बताया गया है कि जिन रूटों पर एक ही बस संचालित की जा रही है, उसका संचालन बदस्तूर किया जा सकेगा।आदेश में यह भी बताया गया है कि यात्रियों के कम होने पर उन्हें दूसरी बसों में भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।इसी तरह ग्रामीण रूटों पर संचालित बसें शाम 7:00 बजे तक गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं। और सुबह 7:00 बजे से पहले वहां से न चलाई जाए।और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण बस में तैनात चालक और परिचालक संबंधित गांव में ही एक दिन का विश्राम करें।ऐसे ही में इन रूटों पर दो बसों का संचालन किया जाए जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधाना होने पाए।
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