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हाई कोर्ट ने सरकार को दिए समय सीमा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्देश |
लखनऊ
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में विजय कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं| कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए | उसके बाद 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों के प्रधानों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं |उसके बाद 15 मई तक जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव व क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं| हाई कोर्ट ने सरकार और आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं| राज निर्वाचन आयोग के लेटलतीफी से उच्च न्यायालय सख्त नाराज है|
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