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हाई कोर्ट ने सरकार को दिए समय सीमा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्देश |

लखनऊ

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उच्च न्यायालय इलाहाबाद  ने  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में   विजय कुमार उपाध्याय की याचिका पर  सुनवाई करते हुए  उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं| कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य   पूर्ण हो जाना चाहिए |  उसके बाद  30 अप्रैल तक  ग्राम पंचायतों के प्रधानों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं |उसके बाद  15 मई तक जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव  व  क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं| हाई कोर्ट ने सरकार   और आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं|  राज निर्वाचन आयोग  के लेटलतीफी से  उच्च न्यायालय  सख्त नाराज है|

Sk News Agency

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