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हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब को कराया गया कब्जा मुक्त। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को दिया था अवमानना में 48 घंटे का समय।।
5 थानों के फोर्स के अलावा पीएसी बल रहा मौजूद।

जनपद एटा
Sk News Agency -सदैव आपके मोबाइल पर
- तहसील सदर क्षेत्र के परगना मारहरा की ग्राम पंचायत बरई के मजरा बहटा में शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर आरक्षित भूमि तालाब को कब्जा मुक्त कराया गया।आपको बताते चलें कि मजरा बहटा गांव के निवासी सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक दलवीर सिंह यादव ने जनहित में तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए काफी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रशासन निक अधिकारियों को दिए थे।
लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने तालाब को कब्जा मुक्त कराए जाने की जहमत नहीं उठाई।तो थक हार कर भूतपूर्व सैनिक दलबीर सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एटा सदर तहसील के तहसीलदार को कार्रवाई करते हुए तालाब कब्जा मुक्त कराए जाने के आदेश दिए।लेकिन तहसीलदार सदर ने 67 की कार्रवाई करते हुए जुर्माना तो तय कर दिया। लेकिन तालाब को कब्जा मुक्त नहीं कराया था। इसी को लेकर दलबीर सिंह यादव ने सदर तहसीलदार के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका दायर कर दी।
इस पर उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2023 को 48 घंटे की समय अवधि में तालाब कब्जा मुक्त कराए जाने के आदेश दिए थे। जिसको 14 जनवरी 2023 आज शनिवार को तहसीलदार सदर के नेतृत्व में तालाब पर किए गए अतिक्रमण को ढाकर पूरा तालाब कब्जा मुक्त करा दिया ।
और करीब 6 बीघा तालाब को कब्जा मुक्त कराया गया। जिसमें—— 5 मकान ——–पशुओं के तबेला—- के अलावा तालाब की समस्त 6 बीघा से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने में प्रशासन को लगभग 5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।इस कब्जा मुक्त अभियान में तहसील सदर चंद्रप्रकाश सिंह के अलावा क्षेत्राधिकारी सदर संगम लाल मिश्रा भूलेख निरीक्षक एवं कई क्षेत्रों के लेखपाल और थाना पिलुआ, थाना निधौली कलां, थाना मिरहची, थाना मारहरा एवं महिला थाने के फोर्स के अलावा पीएसी बल भी मौजूद रहा।
- रिपोर्ट एस के न्यूज़ एजेंसी संवाद सूत्र
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